रायपुर

अपेक्स बैंक पर 25 लाख का जुर्माना, आरबीआई ने ठोंका, विशेष सचिव ने जानकारी बुलाई
09-Aug-2022 6:19 PM
 अपेक्स बैंक पर 25 लाख का जुर्माना, आरबीआई ने ठोंका, विशेष सचिव ने जानकारी बुलाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अगस्त। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को 25 लाख रुपये जुर्माना ठोंका है। बताया गया कि केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। इससे हडक़ंप मच गया है।

सहकारिता विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि उनके पास सूचना आई है कि किसी पुराने केस में रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। इस पूरे मामले में अपेक्स बैंक (छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक) से वस्तुस्थिति की जानकारी बुलाई है।

बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के वर्ष-2020-21 के  पुराने प्रकरण को लेकर रिजर्व बैंक इंडिया ने कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 25 लाख का जुर्माना लगाया है। पता चला है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र के भी सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।

सबसे ज्यादा जुर्माना गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक-जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि लोन मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानिए नियमों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया गया है। केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक और पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगा है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news