रायगढ़

नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
10-Sep-2022 10:03 PM
  नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 10 सितंबर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी बलवा, हत्या का प्रयास, चाकूबाजी के अपराध में भी आरोपी रह चुका है।

8 सितंबर को पुलिस चौकी जूटमिल में लापता बालिका के परिजन चौकी जूटमिल आकर उप निरीक्षक गिरधारी साव को बालिका के 7 सितंबर की सुबह बिना बताये घर से कहीं चले जाना बताये, बालिका के परिजन झोपड़ीपारा जूटमिल में रहने वाले विकास वैद्य पर बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह व्यक्त किया गया। चौकी प्रभारी संदेही विकास वैद्य पर धारा 363  का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जूटमिल पुलिस को विकास वैद्य की पहले से तलाश थी। विकास वैध, जूटमिल के मार्शल यादव का दोस्त है, मार्शल यादव जो न्यायालय पेशी दौरान कोर्ट परिसर से फरार है।

जूटमिल पुलिस जानकारी मिली थी कि विकास वैध अपने दोस्त मार्शल यादव को कोर्ट पेशी से भागने में मदद किया है। विवेचना दरम्यान पुलिस टीम को आरोपी विकास वैद्य के डभरा थानाक्षेत्र में बालिका के साथ देखे जाने की सूचना मिली जिस पर कोतवाली एवं जूटमिल की संयुक्त टीम तत्काल डभरा रवाना हुई और ग्राम धुरकोट में आरोपी विकास वैद्य के कब्जे से बरामद किया गया है।  बालिका का कथन, मुलाहिजा बाद प्रकरण में धारा 366(क), 376 (ढ)   , 6 पोक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी विकास वैद्य को गिरफ्तार किया गया । चौकी प्रभारी मामले में महत्पूर्ण साक्ष्य का संकलन कर आरोपी विकास वैद्य के विरूद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया।

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