बलौदा बाजार
नगर तथा ग्राम निवेश में 2 लोगों के विरुद्ध नामजद प्रकरण दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार,14 जनवरी। जिला मुख्यालय में स्वीकृत कॉलोनी के भीतर या स्वीकृत अभिन्यास से जुड़ी भूमियों पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध प्लॉटिंग, अवैध विकास, नियम विरुद्ध कार्यो की लगातार शिकायते पीडि़त पक्ष, आमजनों व प्रबुद्धजनों द्वारा की जा रही है। ऐसे कारनामें नगर व आसपास की ऐसी कई कॉलोनियों में दुस्साहस कुछ कॉलोनाईजरों द्वारा किया जा रहा है, इसी कड़ी में के. के. कंस्ट्रक्शन (समृद्धि) कॉलोनी रिसदा रोड बलौदाबाजार के भागीदार नितेश शर्मा सहित उनके अन्य भागीदार साथियों को नगरपालिका परिषद बलौदाबाजार ने पूर्व में दिए नोटिस के जवाब से असंतुष्ट होकर 30 दिसंंंंबर 2022 को पुन: नोटिस जारी करते हुए लिखा गया है कि उक्त कॉलोनी से जुड़ी हुई भूमियों पर नितेश शर्मा सहित तीनों भागीदारों द्वारा अवैध प्लॉटिंग और अवैध विकास किया है और स्वीकृत अभिन्यास की कॉलोनी के ट्रांसफार्मर से बिजली व मुख्य द्वार, पक्की सडक़, नाली, गार्डन आदि सभी की सुविधा कॉलोनाईजर द्वारा अवैध प्लॉटिंग भूमि में निवासरत लोगों को दी जा रही है साथ ही नगरपालिका के नोटिस में यह भी उल्लेखित किया गया है कि तीन दिन के भीतर यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो संबंधित कॉलोनी का पंजीयन निरस्त कर भागीदारों द्वारा किए गए उक्त कृत्य पर विधिवत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी जिसकी समस्त जवाबदारी कॉलोनाइजरों की होगी।
जिले के बलौदाबाजार एवं भाटापारा निवेश क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाले दो लोगों के विरूध्द छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम- 1973 की धारा 36 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के तहत संबंधित अवैध विकासकर्ताओं को छ: माह का जेल एवं जुर्माना हो सकता है। जिसमें शालीन भट्टर को ग्राम अवरेठी भाटापारा स्थित खसरा नंबर 124/1 एवं शालिन सराफ को बलौदाबाजार स्थित खसरा नंबर 393/2, 393/3, 393/13, 393/14 शामिल है।
नगर निवेश सहायक संचालक बी.एल. बांधे ने बताया कि इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सभी अवैध विकासकर्ताओं से आग्रह है कि अपने अवैध कालोनी की नियमितिकरण, मार्ग संरचना अनुमोदन अविलंब कराएं।