बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार,15 जनवरी। बलौदाबाजार जिले में खाद्य रजिस्ट्रेशन के लिए 100 की जगह 800 से हजार रुपए वसूलने की शिकायत मिली है।
ज्ञात हो कि खाने पीने की चीजों से जुड़े कारोबारियों को खाद्य पंजीकरण करवाना अनिवार्य है यह मूल रूप से उन छोटे कारोबार के लिए है जो 12 लाख रुपए तक या उससे नीचे के हैं इसके अंतर्गत उनके लिए मात्र पंजीकरण ही पर्याप्त होगा उन्हें लाइसेंस बनाने की बाध्यता नहीं होती। इसकी अवधि कुल 1 साल से 5 साल तक होती है। इसके लिए हर साल 100 चुकाने पड़ते हैं या फिर पूरे 5 साल की फीस एक साथ चुका सकते हैं एफएसएसएआई खाद्यसुरक्षा मित्र जो जिले में अधिकृत होते हैं बलौदाबाजार शहर में चॉइस सेंटर सुरक्षा खाद मित्र अधिकृत है इसके द्वारा खाने पीने की चीजों से जुड़े कारोबारियों से 1 साल खाद्य सामग्री का पंजीकरण करवाने के एवज में 1000 व पंजीकरण नवीनीकरण के लिए 800 वसूले जा रहे हैं।
शिकायत पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा का कहना है कि मुझे लिखित शिकायत मिलती है तो कमिश्नर को जानकारी भेजेंगे।
स्याही लगे कागज में ना दें खाद्य पदार्थ
जिले के सभी होटल स्टाल रेस्टोरेंट मिष्ठान भंडार संचालकों को कहा गया है कि खाने की चीजें और मिठाइयां आदि को खराब या ऐसे कागज जिसमें हानिकारक रसायनिक स्याही लगी हो उसमें लपेटकर नहीं दे उपभोक्ता जब उन्हें खाता है तो हानिकारक रसायनिक तत्व रासायनिक प्रक्रिया कर शरीर में जाता है। जो कि हानिकारक रसायनिक तत्व जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
लोगों को यह जानना भी जरूरी है
जानकारी के अनुसार लाइसेंस पंजीकरण के बिना भोज्य पदार्थों का कारोबार करना गैरकानूनी होगा बगैर लाइसेंस पंजीकरण के काम करते पाए जाने पर 6 माह की कैद और 5 लाख जुर्माना लग सकता है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत हर किसी को खाद्य लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वह खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख या अधिक है उन्हें खाद एवं औषधि प्रशासन के अभी हित अधिकारी की ओर से जारी लाइसेंस लेना होगा श्रेणियों के अनुसार लाइसेंस की फीस अलग-अलग है मेडिकल स्टोर से दूध पाउडर बेबी फूड या अन्य सामान बेचते हैं वह भी खाद कारोबारी के श्रेणी में शामिल किए गए हैं।