बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 26 फरवरी। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में के व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 04 के तहत जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने 23 फरवरी से 31 मई तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। इस आशय उन्होंने आदेश भी जारी किया। लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डी.बी.(ए).से अधिक नहीं अथवा इनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होना चाहिए।