राजनांदगांव
संपत्ति मामले में जुर्म दर्ज
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 6 जून। जिला भाजयुमो उपाध्यक्ष पर पिता और भाई के साथ मिलकर पैतृक संपत्ति को हड़पने की नियत से कूटरचना करने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत जुर्म दर्ज किया है। शहर की सोनारपारा की रहने वाली एक महिला ने तीनों पर जमीन पर बेजा कब्जा करने का आरोप लगाया था। कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक सोनारपारा में रहने वाली उर्मिला शर्मा की घुमका ब्लॉक के डुमरडीहकला में 4.227 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर उनके रिश्तेदार अशोक शर्मा व उनके बेटे पीयूष शर्मा और विवेक शर्मा ने कब्जा कर लिया है। वहीं अशोक शर्मा के पुत्र पीयूष शर्मा जिला भाजयुमो का उपाध्यक्ष भी है। जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर तीनों ने खनिज विभाग में पत्थर खदान की लीज के लिए आवेदन भी किया था। जिसकी एनओसी का पत्र प्रार्थिया उर्मिला शर्मा के पास पहुंचा तो उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई। पतासाजी में सामने आया कि उनके नाम की जमीन को तीनों ने फर्जी तरीके से अपने नाम कर लिया है, जिस पर पत्थर खदान के लिए अनुमति लेने खनिज विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पीडि़ता ने शिकायत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशोक शर्मा, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष पीयूष शर्मा और विवेक शर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।