बेमेतरा
खम्हरिया के शिवनाथ नदी के एनीकट के पास मिली थी लाश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 अक्टूबर। ग्राम गोता माटरा निवासी टीलाराम साहू की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी तिजन बाई साहू व रमेश साहू पिता रजउ साहू ग्राम मजगांव निवासी को कोर्ट ने आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार देवरबीजा चौकी में बीते 18 मई को रमेश चौहान ने खम्हरिया के शिवनाथ नदी के एनीकट के नीचे पानी में एक व्यक्ति का शव होने की सूचना दी। बताया कि एनीकट के पास जाकर देखने पर एक व्यक्ति एनीकट के नीचे पानी में नीले रंग का अंडरवियर पहने हुए उल्टा पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को देखा तो उसके सिर व आंख के नीचे किसी धारदार वस्तु से मारने के कारण गहरे चोट के निशान दिखे। मृतक की पहचान ग्राम गोता माटरा निवासी टीलाराम साहू के तौर पर की गई। प्रकरण में पुलिस ने शून्य में प्रकरण दर्ज किया। पंचनामा करने के बाद शव का पीएम कराने जिला अस्पताल रवाना किया गया। प्रकरण की जांच में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर फैसला सुनाया गया।