कोण्डागांव
कोंडागांव, 21 अक्टूबर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोरण्डी के प्राचार्य घनश्याम राणा की उपस्थिति में विद्यार्थियों को पीएलवी अनिल कुमार मंडावी एवं सुरेखा मरकाम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित जानकारी दी।
अनिल कुमार मंडावी ने पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 से संबंधित विस्तार से जानकारी दी। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेंस एक्ट कानून को 2012 में लाया गया था, यह बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनता है यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के लडक़े और लड़कियां दोनों पर लागू होता है।
अधिनियम के अनुसार लडक़े और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीडि़त के लिंग की परवाह किए बिना ऐसा दुव्र्यवहार एक अपराध है। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुव्र्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है ।
अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, यौन शोषण, बाल श्रम के शिकार अधिक होते हैं। जिससे इस प्रकार का जानकारी या शिकायत करने से भी घबराते हैं तो बताया गया कि आप इस प्रकार का जानकारी बताएंगे यह शिकायत करेंगे तो आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और नाबालिग केस में किसी प्रकार का पत्राचार या पत्र व्यवहार नहीं किया जाता।
अगर आप लोगों के साथ अन्याय होता है तो आप लोग नि:संकोच बता सकते हैं। अगर आप के साथ किसी अज्ञात के द्वारा अनाचार एवं गलत व्यवहार करने पर भी आप चुप रहते हैं तो वही बाद में जघन्य अपराध का रूप धारण कर सकता है इसीलिए आपके साथ जो भी अन्य होता है आप बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है आप अपना समस्या बताना है। इस प्रकार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को संबोधित किया।