दुर्ग

दुर्ग जिले के भिलाई कोहका में ढाई करोड़ की जमीन फर्जी दस्तावेज बना हड़पने वाले सात के खिलाफ जुर्म दर्ज
22-Oct-2023 9:06 AM
दुर्ग जिले के भिलाई कोहका में ढाई करोड़ की जमीन फर्जी दस्तावेज बना हड़पने वाले सात के खिलाफ जुर्म दर्ज

पीड़ित वृद्ध ने झारखंड से आकर लगाई गुहार

धोखाधड़ी कर जमीन रजिस्ट्री, ऋण पुस्तिका और नामांतरण भी करवा लिया गया

मामला खुलने पर सुपेला थाना में एफआईआर

भिलाई नगर, 21 अक्टूबर। झारखंड के मूल निवासी 80 वर्षीय वृद्ध की भिलाई के कोहका क्षेत्र में स्थित जमीन‌ के फर्जी कागजात तैयार कर दूसरे लोगों को बेंच दी गई है। इस जमीन‌ घोटाले से आरोपियों‌ ने वृद्ध को चूना लगा उसके साथ ढाई करोड़ की धोखाधड़ी की है।

सुपेला थाना एसआई अमित अडानी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित योगानंदन उर्फ योगनंदन द्वारा दिये गये आवेदन की जांच बाद आसमा खातून, अविनाश शुक्ला, राकेश राय का कथन लिया तथा बैंक स्टेटमेंट की जांच में पाया गया कि राकेश राय द्वारा अपराधिक षडयंत्र करते हुये बिट्टू यादव, प्रशांत पाटिल, ताम्रध्वज बंदे तथा एन रमेश उर्फ योगनंदन यादव के साथ मिलकर आसमा खातुन को 45 लाख रूपये में 3000 वर्गफुट जमीन तथा शेष जमीन 1 करोड 91 लाख 65 हजार 3 सौ रूपये में विपिन अग्रवाल को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यह जानते हुये भी खसरा नंबर 5242/2, 5242/3 योगनंदन पिता स्व0 रामप्रसाद यादव (79 वर्ष) निवासी आदर्श नगर सोनारी थाना सोनारी जिला पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर झारखंड की है, को धोखाधड़ी कर बेच दिया गया। आरोपी राकेश राय, बिट्टू यादव, प्रशांत पाटिल, ताम्रध्वज बंदे तथा एन रमेश उर्फ फर्जी योगनंदन यादव एवं अन्य के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आपको बता दें कि योगानंदन के हक व अधिकार की ग्राम कोहका, पटवारी हल्का नंबर 19 जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 5243/2 रकबा 1.310 हेक्टेयर भूमि को षडयंत्र रच प्रतिरूपण कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने का अपराध हुआ है। योगानंदन यादव जमशेदपुर निवासी हैं और उन्होंने वर्ष 2008 मे ग्राम कोहका की भूमि, मूल भूमि स्वामी कालुराम सिन्हा से 2 पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर क्रय था। जमीन खरीदी बाद भूमि खसरा नंबर 5243/2, एवं 5243/3 बने। योगनंदन अधिक उम्र हो जाने के कारण बार-बार जमशेदपुर से भिलाई नहीं आ पा रहे थे। जिसका फायदा उठाकर  आरोपी विपिन अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल (52 वर्ष) निवासी 27-4-8 फ्लैट नंबर एचएफ 1, राजेन्द्र टावर, टेम्पल विधि, काकोनांडा, पूर्व गोदावरी (आंध्र वर्तमान पता ऐश्वर्या विन्डमिल मोवा रायपुर, निखिल मित्तल (30 वर्ष) निवासी ब्लाक 9, प्लाट नंबर 1, 2 नेहरू नगर पूर्व भिलाई, ताम्रध्वज बंदे निवासी चोरहा कुम्हारी तहसील पाटन जिला दुर्ग, राकेश कुमार राय निवासी एमआईजी 883, नंदिनी रोड जामुल भिलाई, आसमा खातुन निवासी एमआईजी-1, 40/41, 32 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, अविनाश कुमार शुक्ला निवासी - 3/जी, सड़क नंबर 86, सेक्टर-6 भिलाई, कुबेर सिंह राजपुत निवासी मकान नंबर 431 वार्ड 11, शंकर नगर दुर्ग एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति जिसके द्वारा प्रार्थी योगानंदन यादव बनकर प्रतिरूपण कर फर्जी रजिस्ट्री की गयी है। आरोपियों ने फर्जी अज्ञात व्यक्ति को बनावटी दस्तावेजों के आधार पर नकली योगानंदन यादव खडा कर, प्रतिरूपण कर, कुटरचित मुख्तयारनामा एवं पहचान संबंधित फर्जी दस्तावेज निर्मित कर, उसका दुरूपयोग कर जमीन को छल पूर्वक विकय कर धोखाधड़ी का अपराध कारित किया है और 28 जुलाई 2023 को धोखाधड़ी कर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनवाकर कुटरचित रजिस्ट्री कर योगानंदन की भूमि हड़पने का प्रयास करते हुए जमीन के नामांतरण कार्यवाही को भी पूरा करवा लिया है।

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