कोण्डागांव

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
23-Oct-2023 10:00 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 23 अक्टूबर।
नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को कोर्ट ने बीस वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन लोक अभियोजक ने पैरवी की । 

लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी भीमा बघेल (18 वर्ष) के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366(क),376(3) 376(2)(ढ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत आरोप है कि उसने  6 जुलाई 2022 को थाना कोण्डागांव क्षेत्रान्तर्गत में नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर रेप किया ।

पीडिता का भाई/ प्रार्थी के द्वारा 7 जुलाई 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना कोण्डागांव में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीशए एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो), कोण्डागंाव के न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री ने  प्रकरण का विचारण कर अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि बालकों के प्रति यौन अपराध अतिसंवेदनशील मामला होता है जो कि पीडिता के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तथा उसने मान, सम्मान एवं पारिवारिक व सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है तथा वर्तमान परिवेष में बालकों के साथ लैंगिक अपराधों की बढ़ती हुयी संख्या एवं समाज पर पडने वाले विपरित प्रभाव एवं ऐसी शर्मनाक घटना पर बढती हुयी सामाजिक आक्रोष को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अपराध के दोषी व्यक्ति को दंडित किए जाने में किसी भी प्रकार से नरमी बरता जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा ।  

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त भीमा बघेल को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदंड, धारा 366(क) भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदंड धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000 रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 6 लैंगिंग अपराधों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर क्रमश: 01-01-01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है ।

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