रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अक्टूबर। केंद्रीय श्रम मंत्रालय, ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख एवं दोनों हाथ, दोनों पैर अथवा दोनों आंख के खराब होने की स्थिति में भी 2 लाख की सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
एक आंख, एक हाथ अथवा एक पैर के खराब होने पर 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ऐसे आकस्मिक दुर्घटनाओं की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जिले के श्रम कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र / विकलांगता प्रमाण पत्र भी जमा भी जमा करना होगा। जितने श्रमिक 31 मार्च 2022 के पहले ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हो, उनके संबंध में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।