कोण्डागांव
कोंडागांव, 26 अक्टूबर। मां दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. कोकोड़ी जिला कोण्डागांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।
बुधवार को अम्बा शाह व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के साथ एक टीम गठित कर मां दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. कोकोड़ी जिला कोण्डागांव में कार्यरत श्रमिकों में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया और मजदूरो को विधिक जानकारी दी गई।
बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मदूजरी करवाना बालश्रम अधिनियम-1986 के अंतर्गत कानूनी अपराध के संबंध में, श्रमिकों को संवैधानिक अधिकारों, बंधुवा मजदूरी, समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों आदि के बारे में जागरूक किया गया तथा प्राधिकरण की जानकारी देते हुए सभी मजदूरों को श्रम कार्ड बनवाने तथा श्रम कार्ड से श्रमिकों के लाभ के बारे में बताया गया तथा मोटर यान अधिनियम, ड्राईंविग लाइसेंस, बीमा व विधिक सेवा की सम्पूर्ण जानकारी के बारे में बताया गया साथ ही किसी व्यक्ति को नि:शुल्क विधिक सलाह/सहायता की आवश्यता होने पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्प लाईन नम्बर 15100 में सम्पर्कं कर सलाह/सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर पी.एल.व्ही. सुनील मरकाम, हसीना खान, पारेश्वर देवांगन, रविन्द्र बघेल, विवेक कश्यप एवं मक्का प्लांट के इंजीनियर्स उपस्थित थे।