कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 26 अक्टूबर। आज ग्राम मड़ानार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर महिलाओं एवं बच्चों को विधिक जानकारी दी गई।
गुरुवार को उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा अम्बा शाह व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के कुशल नेतृत्व में सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के साथ एक टीम गठित कर मड़ानार जिला कोण्डागांव में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित महिलाओं को कानूनी जानकारी दी गई। बताया कि महिला हेल्प लाईन नम्बर 1091 पर संपर्क कर जानकारी ले सकती हंै।
उपस्थित बच्चों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, तथा पीडि़तों को राहत देने, पीडि़तों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने वालों के लिए सजा के संबंध में, व बाल मजदूरी/निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने में काम में नहीं लगाने अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, गुड टच बैड टच, पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 संबंध में व नि:शुल्क अधिवक्ता की जानकारी दी गई।