कोण्डागांव

कन्या आश्रम में दी कानूनी जानकारी
27-Oct-2023 8:37 PM
कन्या आश्रम में दी कानूनी  जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 27 अक्टूबर।
शासकीय कन्या आश्रम पेंड्रावन में बच्चों को निशुल्क कानूनी जानकारी दी गई।

उत्तरा कुमार कश्यप जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव एवं अम्बा साह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में व अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के आदेश अनुसार शासकीय कन्या आश्रम पेंड्रावन में बच्चों को निशुल्क कानूनी सलाह की जानकारी देते हुए नालसा की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। 

जिसमें निशुल्क कानूनी सलाह, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1089, से महिलाओं एवं बच्चों को सहायता प्रदान करना, अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से भी महिलाएं  सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं । साथ ही बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के बारे में जागरूक किया गया। मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्य, पाक्सो एक्ट अधिनियम 2012, के बारे में जानकारी दी गई। पीएलवी लैला मरकाम थाना विश्रामपुरी जिसमें छात्रावास अधीक्षिका एवं उनके स्टाफ उपस्थित रहे।

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