कोण्डागांव

जादू-टोना के शक में हत्या, उम्र कैद
27-Oct-2023 8:39 PM
जादू-टोना के शक में हत्या, उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव,  27 अक्टूबर।
जादू-टोना के शक में हत्या के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सुनाई है।  इस प्रकरण में शासन की ओर हेमंत गोस्वामी, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की। 

प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि आरोपी कासीराम नाग (33 वर्ष) कुदूर पटेलपारा थाना -मर्दापाल, जिला- कोण्डागांव पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302,506(बी) एवं छग टोनही प्रताडऩा अधिनियम 2005 की धारा 4,5 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 22 सितंबर 2021 को शाम लगभग 5 बजे घटना स्थान ग्राम कुदूर, सहपदरपारा में सीताराम कश्यप को टंगिया से सिर में प्राणघातक चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या  की एवं प्रार्थी जुगरूराम कश्यप को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा मृतक सीताराम  व प्रार्थी जुगरूराम कश्यप को जादू, टोना व पंगहा का काम करते हो कहकर उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त किया। 

प्रकरण के संबंध लोक अभियोजक ने विस्तृत तौर पर बताया कि मृतक एवं अभियुक्त एक ही गांव के हैं। प्रार्थी जुगरूराम कश्यप जो मृतक का पिता है, थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाया कि गांव का आरोपी कासीराम प्रार्थी जुगरूराम कश्यप को टोनहा है कहकर, पुरानी रंजिश रखता था, जिसका बदला लेने के लिए घटना दिनांक 22.09.2021 को उसके घर के गाय कोठा के पास आया और गाय कोठा के पास उसका बेटा सीताराम कश्यप और अंतुराम कश्यप जो गाय को बांधन जा रहे थे, तभी सीताराम कश्यप को बीच रास्ते में टंगिया से प्राण घातक हमला कर हत्या कर दी। प्रार्थी की सूचना पर थाना मर्दापाल में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 13/2021 लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पी. पॉल होरो ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 1000.0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास  पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।
 

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