कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 3 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल दहीकोंगा के छात्र- छात्राओ को विधिक जानकारी दी गई।
गुरुवार को सुरेन्द्र कुमार भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव एवं सुनील कुमार मरकाम पीएलव्ही प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के द्वारा शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल दहीकोंगा के छात्र-छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, पीडि़तों को राहत देने और बाल मजदूरी निषेध अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिख अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई और नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100 के संबंध में जानकारी दी गई ताकी कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंछित नहीं रहे।
इस अवसर पर पैरालीगल वालंटियर रवीन्द्र बघेल, पारेश्वर देवांगन एवं उक्त संस्था के प्राचार्य संहित समस्त शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।