बलरामपुर

मतदान से एक दिन पहले और मतदान दिवस के विज्ञापन का प्रमाणन जरूरी
14-Nov-2023 4:09 PM
मतदान से एक दिन पहले और मतदान दिवस के विज्ञापन का प्रमाणन जरूरी

बलरामपुर, 14 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन (प्री-सर्टिफिकेशन) जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से आवश्यक है। 

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य कोई संगठन या व्यक्ति मतदान से एक दिन पहले और मतदान दिवस को राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन प्रिंट मीडिया में तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की विषय वस्तु का अधिप्रमाणन, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के द्वारा न कर लिया गया हो।

उल्लेखनीय है कि जिले में 17 नवम्बर को मतदान होगा।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news