रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर। दपूमरे बिलासपुर जोन से शुरू और गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में मिट्टी तेल, डीजल पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर भी लाए ले जाए जा रहे। यह लगेज वैन में नहीं यात्री डिब्बों में। जो किसी भी दिन खतरनाक हो सकता है।
सघन चेकिंग अभियान के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने ऐसे 74 मामलों में आरोपियों पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई । इनमें यात्रियों द्वारा कैरोसीन, पेट्रोल, डीजल तथा पटाखें लेकर यात्रा करने के साथ ही पेंट्रीकार की चेकिंग के दौरान गैस सिलेंडर पाए जाने के मामले शामिल है।
रेल यात्रा के दौरान अपने साथ स्टेशन, प्लेटफार्म अथवा गाडियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामानों को लेकर जाना धारा 164 रेल अधि. के तहत दण्डनीय अपराध है ऐसे करते पकड़े जाने पर तीन साल तक का करावास एवं जुर्माना का प्रावधान है।
इसी कड़ी में सम्पूर्ण भारतीय रेलवे के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली गाडिय़ों में विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाई जा रही है । इस अभियान के तहत वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाडिय़ों के पैंट्रीकारों सहित यात्री डिब्बों में ले जाए जा रहे किसी भी प्रकार के विस्फोटक और एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन स्टोव आदि ज्वलनशील सामानों की जाँचकर व त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
स्टेशन परिसर के चारों ओर सीसीटीवी केमरों के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है। इसके साथ ही गाडिय़ों में धूम्रपान पर रोक, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता तथा वैधता भी जांची जा रही है । गाडिय़ों में यात्रियों को अग्निशमन यंत्रो, आपातकालीन खि?की के प्रयोग सबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है । पिछले 3 दिनों में मुख्यालय एवं तीनों रेल मंडलो के अधिकारियों ने 100 से अधिक ट्रेनों की सघन जांच
की थी।