बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भाटापारा, 11 दिसंबर। थाना हथबंद पुलिस द्वारा ग्राम केसदा में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले एक शराब कोचिया को गिरफ्तार कर आरोपी से 52 पाव देशी मसाला शराब जब्त किया गया।
ज्ञात हो कि एसडीओपी भाटापारा आशीष अरोरा और हथबंद टी आई अजय झा के निर्देशन में हथबंद पुलिस द्वारा शराब कोचियों की धरपकड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को ग्राम केसदा में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले एक शराब कोचिया बरातू यादव (53) को गिरफ्तार किया गया आरोपी से 5720 कीमत मूल्य का कुल 52 पाव देशी मसाला शराब तथा शराब जब्त किया गया। धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।
दूसरी कार्रवाई में भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी सुशांता लकड़ा के द्वारा शनिवार को ग्राम सुरखी मोड नहर पास में एक आदमी एक मटमैला रंग के कपड़ा के थैला में अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु रखा है। घटना स्थल पहुंचकर रेड कार्रवाई कर आरोपी गोवर्धन यदु (22) के पास से एक मटमैला रंग के कपड़ा के थैला में देशी मसाला शराब पौवा मिला जिसे निकालकर गिनती किया जो 30 पौवा देशी मसाला शराब होना पाया। गोवर्धन यदु के कब्जा से 30 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब सीलबंद हालत प्रत्येक में 180मिली भरी हुई शील लेबल लगा हुआ को गवाहों के समक्ष मुताबिक जब्ती पत्रक के जब्त कर शील बंद किया गया तथा 4 पौवा देशी मसाला शराब को परीक्षण हेतु सेंपल पृथक से निकाला गया। उक्त शराब रखने व बिक्री करने के संबंध दस्तावेज पेश करने बाबत आरोपी गोवर्धन यदु को धारा 91 जा0 फौ0 के तहत नोटिस दिया गया। उक्त शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होना बताये आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी का रिमांड प्राप्त किया गया है। थाना भाटापारा ग्रामीण में अवैध जुआ-सट्टा, शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है
आरोपी के कब्जे से 32 पाव देशी मशाला शराब जब्त
तीसरी कार्रवाई शुक्रवार को पेट्रोलिंग सूचना मिल की एक व्यक्ति हिरमी ट्रक यार्ड में अवैध शराब बिक्री कर रहा है सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के ग्राम हिरमी ट्रक यार्ड के पास रेड कार्रवाई की गई जहां आरोपी मेहतर लहरी के कब्जे से 32 पाव देशी मशाला शराब कीमती 3840 रुपये को अवैध रूप से बिक्री करते पाए जाने पर जब्त कर आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय पेश करने रवाना किया गया है।