कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 20 दिसंबर। पीडि़ता का मोबाईल से वीडियो बनाकर धमकी देकर रकम वसूली कर गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभा मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक(एट्रोसिटी) ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक(एट्रोसिटी)प्रभा मिश्रा ने बताया कि पीडि़ता 8 फरवरी 2021 को शाम करीब 8 बजे अपने दोस्त के मकान की चाबी लेकर अपने मित्र जो उसके गांव में बांध का ठेकेदारी काम लिया है को वहां मिलने के लिए बुलायी थी, दोनों कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे।
उसी दौरान रात करीब एक बजे बगल रूम में रहने वाला आरोपी दिपांकर विश्वास और लेंकट विजय किशोर द्वारा खिडक़ी से मोबाईल में उन दोनों का वीडियो बना लिया गया। उसके बाद आरोपियों द्वारा दरवाजा खट-खटाकर उन्हें बाहर बुलाकर तुम दोनों का वीडियो बना लिए है, पैसा नहीं दोगे तो वीडियो वायरल कर देंगे बोले, तब पीडि़ता के साथी मित्र ने आरोपी दिपांकर विश्वास के अकाउण्ट में पचास हजार रूपये ट्रांसफर किया। उसके बाद आरोपियों द्वारा पीडि़ता के मित्र को वहां से भगा दिया गया और पीडि़ता को अपने कमरे में ले जाकर वीडियो वायरल कर देंगे कहकर धमका कर दोनों आरोपियों द्वारा पीडि़ता के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया गया।ॉ
कुछ देर बार पीडि़ता के मित्र के द्वारा केशकाल पुलिस के साथ वहां आया और पुलिस द्वारा उन्हें तथा आरोपियों को लेकर थाना आयी जहां पीडि़ता की लिखित शिकायत पर थाना केसकाल में आरोपियों के विरूद्ध धारा 342, 376(घ), 384,506 भादवि का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान पीडि़ता के अनुसूचित जनजाति की सदस्य होने से प्रकरण में एस.सी.एस.टी.(पी.ए.) एक्ट 1989 की धारा 3(2)(5), 3(2)(5ए) एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(ड) जोड़ा गया ।