दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 जनवरी। शराब पिलाने की बात को लेकर युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नीता यादव की कोर्ट ने आरोपी विशाल बाघ, बी राजन, सहदेव एवं अभय लोन्हारे को 10- 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।
31 जनवरी 2021 की रात 7.30 बजे खुर्सीपार बापू नगर निवासी सुनील कुमार शराब भट्टी की ओर गया हुआ था। यहां पर आरोपी विशाल बाघ, बी राजन, सहदेव एवं अभय लोन्हारे सभी निवासी वार्ड नंबर 29 उडिय़ा मोहल्ला, बापू नगर खुर्सीपार के साथ सुनील कुमार का शराब पिलाने की बात को लेकर विवाद हुआ। इस पर आरोपियों ने बटन दार चाकू से सुनील पर प्राण घातक हमला कर दिया था। इससे सुनील को सीने मे गंभीर चोटे आई और काफी खून बह गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सुपेला अस्पताल पहुंचाया था।