दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 2 फरवरी। आदवाल के जंगल पहाड़ में पुलिस - नक्सली मुठभेड़ हुई थी। 15 फरवरी तक न्यायालय में उपस्थित होकर मौखित, गोपनीय, लिखित रूप से साक्ष्य दे सकते हैं।
सहायक जांच अधिकारी ने बताया कि 24 दिसंबर 2023 को थाना कटेकल्याण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आदवाल के जंगल पहाड़ में सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी 01 से 17. डीआरजी 02 से 31, डीआरजी 03 से 37, डीआरजी 05 से 28, डीआरजी 07 से 29, डीआरजी 08 से 33 कुल 176 का बल नक्सल उन्मूलन के लिए नक्सल गस्त सर्चिंग पर रवाना हुये। प्लान के अनुसार ग्राम आदयाल के जंगल पहाड़ी को सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि करीब 4.30 बजे शाम को आदयाल के पहाड़ी जंगल में पूर्व से घात लगाकर सशस्त्र नक्सलियों द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी को जान से मारने एवं हथियार लूटने की नियत से पुलिस पार्टी पर अपने पास रखें विभिन्न स्वचलित एवं अन्य हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे।
पुलिस पार्टी द्वारा माओवादियों को आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया किन्तु माओवादियों ने पुलिस की आवाज को अनसुना करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसुरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया गया।
पुलिस पार्टी के फायरिंग को भारी पड़ता देख व अपने आप को घिरता देख माओवादी जंगल पहाड़ी का आड़ लेकर वहां से भागे। फायरिंग करीब आधा घंटा तक चली।
फायरिंग रूकने के पश्चात् घटना स्थल का सर्चिंग करने पर तीन पुरुष माओवादी मृत अवस्था में मिले। शव की पहचान (1) लक्ष्मण कुहड़ाम उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी चांदामेटा पटनपारा थाना दरभा जिला बस्तर पद कांगेर घाटी एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम) (2) सोमा मण्डावी उम्र 32 वर्ष निवासी नयापारा कुम्माकॉलेंग थाना पुसपाल जिला सुकमा पद कांगेर घाटी एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम) (3) तीसरे अज्ञात माओवादी शव की पहचान नहीं हो पाया के रूप में किया गया।
घटना स्थल पर मृत माओवादी के शव के पास से भरमार रायफल 02 नग, 01 नग पिस्टल, 7.65 एमएम मिस राउण्ड 01 नग, 9 एमएम का 03 नग खाली खोखा, 12 बोर का देशी राउण्ड 08 नग, बीजीएल-सेल-06 नग, तीर बम 15 नग, नक्सली पिट्टू 07 नग, रेडियो 01 नग, रिमोट 01 नग, 01 नग वाकी टाकी सेट, 01 नग आईईडी स्विच जिसमें काला-लाल वायर लगा हुआ, नक्सली साहित्य 10 नग, कापी 04 नग, दैनिक उपयोगी सामान घटना स्थल से बरामद किया गया। उक्त घटना पर थाना-कटेकल्याण के अप.क्र. 28/2023, धारा 147, 148, 149, 149, 307, भा.द.वि. धारा 25,27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 4, 5 वि.प. अधिनियम एवं धारा 13 (1), 38(2), 39(2) यू.ए.पी.ए.एक्ट में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना की जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 15 फरवरी तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर मौखित, गोपनीय, लिखित रूप से साक्ष्य दे सकते हैं।