रायपुर
रायपुर, 3 फरवरी। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने मुंगेली के रामबोड स्थित मैसर्स अधिराज सीमेंट में तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की। इस तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, फर्म को भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध रूप से आईएसआई मार्क को चिह्नित करते हुए पाया गया।
भारतीय मानक ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना सीमेंट का उत्पादन और बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार निषिद्ध और अवैध है। भारतीय मानक ब्यूरो से वैध लाइसेंस के बिना अवैध रूप से आईएसआई मार्क को चिह्नित करना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान भारी मात्रा में आईएसआई मार्क खाली और भरे हुए सीमेंट बैग जब्त किए गए।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ नियमित रूप से इस तरह की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल एप्लिकेशन बीआईएस केयर ऐप के उपयोग से आईएसआई मार्क वाले उत्पादों, हॉलमार्क वाले आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पंजीकरण की वैधता की जांच करी जा सकती है। इसका उपयोग उपभोक्ता द्वारा बीआईएस मानक चिह्नों के दुरुपयोग के खिलाफ किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए भी किया जा सकता है।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास और पहले उल्लंघन के लिए न्यूनतम दो लाख रुपए और दूसरे तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपए जुरमाना हो सकता है।