दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 4 फरवरी। शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी को धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थ दंड,अर्थ दंड न दे पाने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास,2000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड दे पाने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 493 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई हुई है।
धरसींवा जिला रायपुर निवासी आरोपी की जान पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से लगभग 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुई थी। 10 अप्रैल 2022 को किशोरी के माता-पिता काम पर गए हुए थे। जब वह काम पर से लौटे तो देखा उनकी बेटी घर पर नहीं थी। आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ रायपुर स्थित एक होटल में लेकर गया। वहां उसके साथ रेप किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि इसके बाद आरोपी उसे ग्राम कुरा थाना धरसींवा अपने घर ले गया और पूजा स्थल के पास गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसके मांग में सिंदूर भरते हुए विवाह करने की बात कही। इसके बाद आरोपी 17 अप्रैल 2022 तक लगातार किशोरी के साथ रेप करता रहा।