दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 15 फरवरी। निगम भिलाई ने अपने बकाया विभिन्न करो की वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लम्बे समय से सम्पत्तिकर, जलकर, भू-भाटक नहीं पटाने वालो के विरूद्व कुर्की वारंट जारी कर सील बंद की तैयारी कर रहा है।
निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा है कि नगर के बड़े बकायादार जिनको नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 173, 174 की नोटिस जारी किया जा चुका है, उसके बाद भी लंबित राशि का भुगतान भवन स्वामी द्वारा नहीं किया गया है तो, उसके विरूद्व कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित कर प्रस्तुत करें। उन्होंने शहर के दुकानदार तथा मकान मालिक द्वारा प्रस्तुत स्वविवरणी का निगम द्वारा कराये गये सत्यता जांच में अंतर पाये जाने पर सुभाष नगर फल मार्केट, विजय कॉम्पलेक्स के दुकानदार तथा हाउसिंग बोर्ड के मकान मालिक के विरूद्व छत्तीसगढ़ नगर पालिका भवनो/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम 1997 के नियम 11 छत्तीसगढ़ नगर पालिका भवन के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण नियम 2021 के नियम 14 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है।
नोटिस में भवन मालिक को बताया गया है कि प्रस्तुत स्व निर्धारण प्रपत्र में दी गई जानकारी असत्य पाई गई है एवं देय वास्तविक कर की रकम से कम राशि का भुगतान किया गया है। इस तरह 5 करदाता द्वारा प्रस्तुत स्व निर्धारण फार्म का परीक्षण उपरांत अंतर की राशि 10 प्रतिशत से अधिक होने के कारण 5 गुणा शास्ति राशि अधिरोपित करते हुए पांच करदाता से 22 लाख 41 हजार 9 सौ उन्नीस रूपये 7 दिवस के भीतर जमा करने को कहा गया है। निर्धारित समय पर निगम को देय कर राशि का भुगतान भवन मालिक द्वारा नही किये जाने पर निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा।