रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 16 फरवरी। तेरह वर्षीय बालिका से रेप के मामले में घरघोड़ा न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोष सिद्ध मानकर उम्रकैद और जुर्माने से दंडित किया।
मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए घरघोड़ा न्यायालय के अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 65-2019 के अनुसार घटना 31 मार्च 2019 की है। पीडि़त पक्ष के रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक को पीडि़त अपने घर में सोई थी तभी अभियुक्त पीडि़त के घर का दरवाजा धकेल कर अंदर घुस गया और जाकर पीडि़त के मुंह को दबाकर जबरन उठा कर अपने साथ ले गया।
अभियुक्त का एक सहयोगी योजना के अनुसार मोटरसाइकिल लेकर गांव के बाहर इंतजार कर रहा था। दोनों अभियुक्त ने मिलकर पीडि़त को गाड़ी के बीच में बिठाया और गांव से 80 किमी दूर स्थित एक ढाबा में ले गये जहां से उसका सहयोगी वापस घर आ गया। ढाबा में अभियुक्त ने पीडि़ता को रोके रखा और पीडि़ता को शादी का झांसा देकर रेप किया।
उसके माता-पिता उसे ढूंढते हुए पता लगाते उक्त ढाबा तक पहुंचे जहां अभियुक्त ने पीडि़ता को रोक रखा था अपने माता-पिता को देख पीडि़ता ने अपनी आपबीती सुनाई। तथा पीडि़त के सूचना पर 3 अपै्रल 2019 को थाना घर घोड़ा में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। प्रकरण को जांच में लेकर विवेचना प्रारंभ की विवेचना उपरांत आरोपी एवं उसके सहयोगी के विरुद्ध धारा 363 366 एवं 376 भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत चालान तैयार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
अभियुक्त गण के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा में मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पीडि़त पक्ष के सभी साक्षियों का परीक्षण प्रति परीक्षण तथा दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद आरोपी को धारा 363,3 66 ,376, भारतीय दण्ड संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। वहीं सहयोगी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का दंडादेश सुनाया है। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा था।