रायपुर

अनुकंपा के प्रकरणों में एक माह में नियुक्ति दें
16-Apr-2024 6:49 PM
अनुकंपा के प्रकरणों में एक माह में नियुक्ति दें

कलेक्टर-कमिश्नर कर सकेंगे नियुक्ति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 अप्रैल। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जीएडी ने आज एग्जाई आदेश जारी किया है। सचिव मुकेश बंसल ने सभी सचिवोंं, विभागाध्यक्षों से कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में एक माह में नियुक्ति देने की प्रक्रिया अनिवार्यत:पूरी की जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में नीति-निर्देश जारी की गई है। उक्त निर्देश की कंडिका 3.1 अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ के दौरान शासकीय सेवक के निधन पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है। जो वर्तमान में प्रभावशील है।शासन के ध्यान में यह बात आई है कि दिवंगत शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा  अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जानकारी एवं निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप एक माह की अवधि में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिससे संबंधित आवेदक को समय पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अत: अनुकम्पा नियुक्ति निर्देशों  का पालन सुनिश्चित हो।

यह प्रावधान है कि यदि दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा पत्नी द्वारा स्वयं के स्थान पर परिवार के अवयस्क सदस्य को वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग की जाए, तो नियोक्ता द्वारा उनसे अंतरिम आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा। इसका आशय यह है कि दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी स्वयं अनुकम्पा नियुक्ति नहीं लेना चाहती हो और परिवार में कोई अन्य वयस्क पात्र सदस्य न हो तो, उक्त स्थिति में अवयस्क सदस्य को उसके वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी से प्राप्त अंतरिम आवेदन को कार्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखे एवं उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायें। अवयस्क सदस्य के वयस्क होने पर तत्काल पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही समय-सीमा के भीतर की जाए। बीते  07 मार्च 24 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश  में संशोधन करते हुए नवीन बिन्दु प्रतिस्थापित किए गए है। इसके तहत अब  जिला कलेक्टर को प्रकरण प्राप्त होने पर, उनके अधीनस्थ कार्यालयों में पद रिक्त न होने की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण अपने संभागायुक्त को भेजेंगे। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हो, आगामी कार्यवाही के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को भेजेंगे।अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद/श्रेणी पर नियुक्ति दिया जाना आवश्यक नहीं है। संभागीय आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रकरण प्राप्त होने पर, उनके अधीनस्थ कार्यालयों में निर्धारित सीमा के भीतर तृतीय श्रेणी का पद रिक्त न हों, तो उक्त स्थिति में आवेदक को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। इस हेतु आदेश जारी करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर, अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा तथा प्रकरण निराकृत माने जायेंगे। उक्त प्रकार के प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को अभिमत के लिए  न भेजें जाए। अनुकम्पा नियुक्ति में तृतीय श्रेणी अंतर्गत च्च्शिक्षाकर्मीज्ज् पद का उल्लेख है। चूंकि वर्तमान में शिक्षाकर्मी पद भर्ती  प्रचलन में नहीं है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त -18 को  जारी निर्देश  के अनुरूप सहायक शिक्षकज्ज् के पद हेतु उनके भर्ती नियम में वांछित निर्धारित अर्हता (शिक्षाशास्त्र मैं द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण) रखने वाले आवेवकों को सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है। किन्तु  निर्धारित अर्हता में कोई छूट नहीं दी जायेगी। जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ हो, उसके आश्रित को पहले अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है, अत: नियुक्ति हेतु आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर, अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय/जिला कलेक्टर कार्यालय / संभागीय आयुक्त कार्यालय में संधारित की जाएगी, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु की तिथि के कमानुसार होगी।दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य (चाहे वह अविवाहित हो अथवा विवाहित) शासकीय सेवा में है,  परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। निगम/मंडल/आयोग / प्राधिकरण अथवा स्वायत्त संस्थाओं के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को शासकीय विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, तथापि उनके प्रशासकीय विभाग के अधीनस्थ निगम / मंडल/ आयोग/ प्राधिकरण अथवा स्वायत्त संस्थाओं में ही अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नियमानुसार होगी। सचिव बंसल ने कहा है कि  निर्देशों का कड़ाई से पालन  करें, जिससे अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण समयावधि में हो सकें तथा अनावश्यक विलम्ब न हो।

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