बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 फरवरी। नूतन चौक में स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाई गई छह दुकानों को नगर निगम के दस्ते ने ढहा दिया है। हाईकोर्ट ने नगर-निगम की पिछली कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और याचिकाकर्ता दुकान के मालिक को 21 दिन में खुद ही निर्माण हटाने का अवसर दिया था।
नगर निगम की टीम ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाए गए छह दुकान और सीढ़ी के लिए बनाए गए एप्रोच निर्माण को तोड़ दिया है। उक्त भूमि में हरीश राठौर ने 2377 वर्गफीट आवंटित जमीन में तीन फ्लोर का नक्शा का पास कराया गया था। इसमें भूतल पर 123 वर्ग मीटर में पार्किंग और प्रथम तथा द्वितीय तल में ऑफिस था। पर भू स्वामी ने पार्किंग के लिए आरक्षित भूतल पर दुकानों का निर्माण बनाकर तीन लोगों को बेच दिया। अवैध निर्माण पर नगर निगम ने नोटिस जारी की थी, जिस पर हरीश राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 21 दिन के भीतर अवैध निर्माण स्वयं से हटाने या नक्शे के अनुसार संशोधन के निर्देश दिया था। 21 दिन बीत जाने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा भवन में कोई बदलाव नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।