बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 अप्रैल। विभागीय जांच पूरी नहीं होने का हवाला देकर पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान रोक देने के मामले में सेवानिवृत्ति सहायक उप निरीक्षक को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जांच को नस्तीबद्ध करने और समस्त देयकों का भुगतान करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता संतोष यादव पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर में पदस्थ थे। वे 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत हुए। उनका पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान विभागीय जांच लंबित होने का हवाला देते हुए रोक दिया गया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे और दुर्गा मेहर में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध चल रही जांच का निराकरण एक साल के भीतर करना अनिवार्य है प्रस्तुत मामले में 15 साल से अधिक समय भी जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। संबंधित मामले में अपराधिक प्रकरण की दर्ज हुआ था जिसे सक्षम न्यायालय पहले ही निराकृत कर चुका है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए विभागीय जांच को नस्तीबद्ध कर समस्त लंबित देयकों का भुगतान करने का आदेश दिया है।