सरगुजा

ग्रेडेशन लिस्ट जारी होने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया होगी पूरी
26-Jun-2024 10:33 PM
ग्रेडेशन लिस्ट जारी होने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया होगी पूरी

क्रमोन्नति सहित मांगों पर शिक्षा सचिव व संचालक से मिला टीचर्स एसो.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर,26 जून। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन सरगुजा के जिलाध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि  प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग व दिव्या मिश्रा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से मुलाकत करके शिक्षक एल बी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना करने मांग पत्र प्रस्तुत किया है। शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा है कि वरिष्ठता सूची का अंतिम प्रकाशन कर शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अन्य विषय पर भी समयानुसार निर्णय लिया जाएगा।

 

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमण्डल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, बसंत चतुर्वेदी, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश पदाधिकारी सुखनंदन साहू, महासमुंद जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी, जिला सचिव नंद कुमार साहू,  डॉ. सी एल साहू, अतुल शर्मा शामिल थे।

मांग पत्र में पूर्व सेवा (शिक्षा कर्मी के पद पर प्रथम नियुक्ति) के आधार पर पुरानी पेंशन हेतु कुल सेवा अवधि की गणना किया जावे। (एनपीएस कटौती अप्रैल 2012 से प्रारंभ किया गया था) पेंशन निर्धारण हेतु अर्हकारी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र सरकार की तरह 20 वर्ष किया जावे। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किया जावे, पूर्व सेवा अवधि (प्रथम नियुक्ति तिथि) के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जावे।

व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य के पदों पर पदोत्रति, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 के अनुसार व्याख्याता ई/टी, व्याख्याता ई/टी (एलबी) व प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए तय रेशियो के अनुसार किया जावे, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला व व्याख्याता के रिक्त समस्त पदों पर पदोन्नति किया जावे।

ज्ञात हो कि भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 के आधार पर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला व पूर्व माध्यमिक शाला में एवं शिक्षक पद पर पदोन्नति किया जा चुका है, जबकि अब तक उक्त नियम के आधार पर प्राचार्य व व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति नहीं की गई है, अभी प्रदेश में 3400 प्राचार्य व व्याख्याता के हजारों पद रिक्त है।

 इससे शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रहा है।

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