दुर्ग
![नए कानून की दी जानकारी नए कानून की दी जानकारी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719912091007.jpg)
उतई, 2 जुलाई। ग्राम मचांदुर में भारतीय न्याय संहिता में एक बड़ा बदलाव हो गया है। रात 12 बजे के बाद नया कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बदलाव के तहत भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं बदल गई है। नया कानून पर पुलिस चौकी मचांदुर में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधान आरक्षक डिलवर सिंह परिहार ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। अब इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई अब तक हत्या के आरोप में 302 के तहत कार्रवाई होती थी लेकिन अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103ए के तहत कार्रवाई होगी, ऐसे ही धोखाधड़ी करने वालों पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज होता था इसमें भी अब बदलाव किया गया है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 कर दिया गया है। इसी तरह सामूहिक हत्या में पहले कोई धारा नहीं थी, लेकिन अब मॉब लीचिंग के तहत फांसी की सजा दी सजा सकेगी। इसी तरह रेप के लिए 376 की जगह 64 बीएस लगाई जाएगी। आईपीसी 1960 की 511 धारा थी जिन्हें अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता में घटाकर 358 कर दिया गया है।