बिलासपुर

56 लाख के धान का गबन, जमानत अर्जी खारिज
02-Jul-2024 4:14 PM
56 लाख के धान का गबन, जमानत अर्जी खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 जुलाई। मुंगेली जिले के खरीदी केंद्रों से 56 लाख रुपये के धान के गबन के एक आरोपी की जमानत हाईकोर्ट ने और दो अन्य आरोपियों की जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।

ज्ञात हो कि मुंगेली जिले के गुरवाइनडबरी के समिति प्रबंधक रामदास बंजारा व अखरार खरीदी केंद्र के दिलीप जायसवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र जायसवाल पर कुल 3900 क्विंटल धान की अफरातफरी करने का आरोप है। इनके खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने रामदास बंजारा की तथा बाकी सेशन कोर्ट मुंगेली ने बाकी दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये धान वे हैं जिन्हें राइस मिलरों को मिलिंग के लिए उठाना था, लेकिन स्टाक खरीदी केंद्रों में पड़ा रह गया। कलेक्टर ने मार्कफेड महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इन राइस मिलरों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कहा है। दूसरे कई खरीदी केंद्रों की भी जांच मुंगेली में कराई जा रही है, जिनमें भी गड़बड़ी पाए जाने का अनुमान है। इनमें से तरवरपुर के खरीदी प्रभारी भूपेंद्र बंजारे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उस पर 650 क्विंटल धान के गबन का आरोप है।

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