बिलासपुर

रेलवे ने पूरे परिक्षेत्र को बनाया नो पार्किंग जोन, भारी जुर्माने का प्रावधान-लोग होंगे परेशान
09-Jul-2024 2:05 PM
रेलवे ने पूरे परिक्षेत्र को बनाया नो पार्किंग जोन, भारी जुर्माने का प्रावधान-लोग होंगे परेशान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई।
वाहन लेकर रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि रेलवे कॉलोनी जाने वाले लोगों को अब पूरे रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे ने पूरे एरिया को नो पार्किंग जोन कर दिया है। रेलवे का कहना है कि ऐसा यातायात सुगम करने के लिए किया जा रहा है, पर दूसरी ओर यह वाहन लेकर पहुंचने वालों से नये नियम लाकर वसूली बढ़ाने का तरीका दिखाई दे रहा है। जिस एरिया में यातायात व्यवस्थित करने पर खड़ी गाडिय़ों पर जुर्माना वसूल करने की बात की जा रही है, वे स्टेशन से काफी दूर हैं और वहां ट्रैफिक संबंधी कोई समस्या नहीं है।

रेलवे ने कहा है कि स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित व सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन के बेहतर सौदर्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग के लिए जो जगह तय की गई है उसके अलावा जीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहियापारा रेलवे अंडरब्रिज, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेल्वे कोच रेस्टोरेन्ट से महेश स्वीट्स तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है।

रेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाडिय़ों को उठाकर  एक निर्धारित स्थान गेट नं 4 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास टो वे जोन ले जाया जाएगा।  इन गाडिय़ों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। 6 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 20 रुपये प्रति घंटे की दर से शुल्क देना होगा। इसी प्रकार नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग की जाएगी तथा 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा।  इसके अलावा 6 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अ50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा । शुल्क की रसीद इस कार्य के प्रभारी रेलवे कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा। वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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