राजनांदगांव

शराब संग युवक पकड़ाया
30-Aug-2024 4:10 PM
शराब संग युवक पकड़ाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 30 अगस्त। 
अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकडक़र कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के पास से 32 पौवा शराब बरामद किया। वहीं  शराब के नशे में आम रास्ते पर पड़े युवक पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। इसके अलावा दो स्थाई वारंटी को भी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं शांति भंग करने वाले एक युवक पर भी पुलिस ने कार्रवाई की।

मिली जानकारी के अनुसार 29 अगस्त को चिचोला पुलिस चौकी को सूचना मिली कि ग्राम रामपुर खातूटोला का विकास निषाद अवैध रूप से धन अर्जित करने अवैध शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर मौके पर रेड कार्रवाई कर ग्राम रामपुर खातूटोला सामुदायिक भवन के पास आरोपी विकास निषाद 19 साल  के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 32 पौवा अंग्रेजी शराब एवं नगदी बिक्री रकम 350 रुपए को जब्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नशे में मदहोश युवक पर कार्रवाई
इधर आम रास्ता गौठान के पास ग्राम रामपुर में शराब के नशे में पड़े आरोपी घनश्याम यादव 22 वर्ष ग्राम रामपुर खातूटोला को रेड़ कार्रवाई कर धारा 36 च(1) आबकारी एक्ट का कार्रवाई कर मौके पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दो वारंटी गिरफ्तार
इधर माननीय न्यायालय भूपत सिंह साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय डोंगरगढ़ से जारी प्रकरण क्रमांक  439/2021 धारा-294, 323, 506, 34 भादवि  में स्थाई वारंट की तामीली के तहत स्थायी लंबे समय से फरार स्थाई वारंटी कोमल दास लहरे 25 वर्ष एवं करण दास लहरे 35 वर्ष निवासी उरईडबरी का पतातलाश कर गिरफ्तार कर कर माननीय न्यायलाय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

शांति भंग करने वाले युवक पर कार्रवाई
इधर 29 अगस्त को ग्राम मडियान में अनावेदक नारायण कंवर द्वारा लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद करने पर ग्रामीणों द्वारा पुलिस चौकी चिचोला डायल-112 की मदद से लाया गया था, जिसे समझाईश देकर छोडऩे पर अनावेदक द्वारा चिचोला चौकी के पास जीई रोड़ किनारे पुन: ग्राम मडियान के ग्रामीणों से वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा पर आमादा हो गया, जिसे  लोगों एवं पुलिस द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया। जिसे गिरफतार कर लोक शांति भंग होने के अंदेशा पर माननीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़ में धारा 170/126, 135(3) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है।
 

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