रायपुर
![कांकेर के पुराना बस स्टैण्ड में 43 दूकानदारों का फ्री होल्ड के लिए आवेदन, 37 पर आपत्ति कांकेर के पुराना बस स्टैण्ड में 43 दूकानदारों का फ्री होल्ड के लिए आवेदन, 37 पर आपत्ति](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1609159876tt.jpg)
आवेदनकर्ताओं को सूचना नहीं- राजस्व मंत्री
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। कांकेर नगर के पुराना बस स्टैण्ड में 43 दूकानों और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को फ्री होल्ड कर व्यवस्थापन के लिए आवेदन दिया है। जिसमें से 37 के आवेदन पर नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने आपत्ति की है। आपत्ति के बाद भी सूचित नहीं किया गया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
भाजपा सदस्य ननकीराम कंवर के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि कांकेर शहर के पुराना बस स्टैण्ड स्थित 43 दूकानों और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को शासन की योजना के तहत फ्री होल्ड अथवा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि 6 आवेदन कर्ताओं को सरकारी भूमि में आवेदन की तिथि को काबिज भूखण्ड के रकबा के अनुसार अतिक्रमण व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुत आवेदन के आधार पर गणना कर सूचित किया गया है। और 37 आवेदन कर्ताओं के आवेदन पत्र पर नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कांकेर के द्वारा आपत्ति किया गया है। आपत्ति होने पर सूचित नहीं किया गया है। 6 आवेदन कर्ता द्वारा गणना के आधार पर अतिक्रमित जमीन फ्री होल्ड या व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है। 6 आवेदनकर्ताओं द्वारा शुल्क जमा किया गया है। दो आवेदनकर्ताओं को जमीन व्यवस्थापन की कार्रवाई की गई है।
राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि एक आवेदन पत्र में नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं दिए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं मिलने के कारण अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि काबिज दूकान और संस्थान के संचालकों द्वारा फ्री होल्ड या अतिक्रमण व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी गई है। उनके काबिज रकबे में कमी नहीं की गई है।
श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि सरकारी नजूल भूमि के आबंटन और अतिक्रमण व्यवस्थापन कराने के लिए उक्त क्षेत्र में नगरीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने नजूल भूमि का प्रबंध के तहत नगरीय निकायों में प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने के लिए शासन द्वारा पालिका का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, और उक्त कार्य के लिए कोई अवधि का निर्देश है।