बस्तर
![युवक की कार की ठोकर से मौत, चालक ने झूठी रिपोर्ट लिखाई युवक की कार की ठोकर से मौत, चालक ने झूठी रिपोर्ट लिखाई](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/16124529042.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 4 फरवरी । 17 जनवरी को जगदलपुर के क्राइस्ट कॉलेज में पढऩे वाले बीएससी के छात्र शिवम पांडे को कोड़ेनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर गीदम निवासी शकील मोहम्मद रिजवी की लाल कलर की क्रेटा कार से दर्दनाक सडक़ हादसे में मौत हो गई ।
अपनी गलती छुपाते हुए आरोपी शकील रिजवी ने थाना कोड़ेनार पहुंचकर घटना की झूठी रिपोर्ट लिखाते हुए पुलिस को बताया कि युवक की मौत अज्ञात बस की टक्कर से हुई है जबकि मृतक शिवम की बॉडी आरोपी के कार के नीचे बुरी तरह से फंसी हालत में निकाली गई थी। बावजूद इसके भी आरोपी के द्वारा पुलिस को गुमराह कर झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई। मृतक शिवम पांडे के चाचा अहमद शंकर पांडे निवासी भैरमगढ़ ने बताया कि उनका भतीजा जगदलपुर से भैरमगढ़ की ओर जा रहा था। और दूसरी साइड से शकील मोहम्मद रिजवी अपनी कार से गलत साइड से आ रहे थे। आरोपी ने बाइक को ठोकर मारी औऱ बॉडी को घसीटते हुए गाड़ी को 100 मीटर तक ले गया। इस दौरान उसने ब्रेक मारने की कोशिश भी नहीं की जिससे मेरे भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। जब हम लोग एफ.आई.आर लिखवाने कोडेनार थाना पहुँचे तो हमें रिपोर्ट की कॉपी ऑनलाइन निकालने को कहा गया और ऑफलाइन एफआईआर भी नहीं किया गया। इस वक्त आरोपी शकील रिजवी जगदलपुर में घूम रहा है और सीएम के प्रोग्राम में भी देखा गया है लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाड़ी के पेपर भी ऑनलाइन चेक करने पर इंश्योरेंस की तिथि समाप्त दिख रहा है । इसलिए आज हम एसपी साहब के पास इस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। ताकि मेरे भतीजे को न्याय मिल सके।
कोडेनार थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि आरोपी शकील रिजवी के द्वारा थाने में आकर गलत रिपोर्ट लिखाई गई थी, कि युवक की मौत अज्ञात बस की ठोकर मारने से हुई है।लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि युवक की मौत शकील रिजवी की कार से एक्सीडेंट होने से हुई है। कार को घटनास्थल से जप्त कर लिया गया है।
वहीं आरोपी पर जमानती धारा 304 ए के तहत गिरफ्तार किया गया था । जिसकी जमानत थाने से हो गई है। जल्द ही माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जाएगा। वहीं आरोपी के खिलाफ गलत जानकारी देने की वजह से भारतीय संविधान धारा 177 भी कायम किया जा रहा है।