रायपुर

पंचायत स्तर पर बनेगा क्वॉरंटीन सेंटर, सभी कलेक्टरों को पत्र, गांव के बाहर होगा
10-Apr-2021 5:37 PM
 पंचायत स्तर पर बनेगा क्वॉरंटीन सेंटर, सभी कलेक्टरों को पत्र, गांव के बाहर होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 अप्रैलसरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने पर जोर दिया है। इस कड़ी में सभी कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है।

पत्र में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु बाहर से गांवों में आने वाले व्यक्तियों के लिए पूर्व में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों की भांति इस समय भी क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया जाए। यह क्वारंटाइन सेंटर संबंधित जिले के ग्राम पंचायत में गांव के बाहर रखा जाना चाहिए।

क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी के लिए स्थानीय परिस्थिति अनुसार ग्राम के स्व-सहायता समूह, युवा समिति, रामायण भजन मंडली तथा  कोरोना हेतु गठित निगरानी समिति एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाए। क्वारंटाइन सेंटर से महिलाओं के स्नान के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस बोरा इत्यादि का उपयोग कर स्नान गृह तैयारी का कार्य पहले से ही करा लिया जाए, साथ ही परिसर के शौचालय की साफ-सफाई कराते हुए उपयोग योग्य तैयार कर लिया जाए।

यह भी कहा गया कि क्वारंटाइन सेंटर में रूकने वाले व्यक्तियों हेतु सेनेटाइजर बॉटल, फिनाइल, डस्टबिन, झाडू, बाल्टी, गद्दा, दरी, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबून आदि आवश्यक सामाग्री उपलब्ध कराई जाए। क्वारंटाइन सेंटर के लिए मास्क, सेनिटाइजर, साबुन, दोना पत्तल जैसी वस्तुओं को जिले के स्थानीय स्व-सहायता समूह से क्रय किया जाए। ग्राम पंचायतों द्वारा भवन एवं सडक़ों सहित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने, साफ सफाई, गंदगी के सुरक्षित निपटान का कार्य भी किया जाए।

पत्र में आगे कहा गया कि क्वारंटाइन सेंटर में रूके हुए लोगों को यथा संभव सूखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामाग्री उपलब्ध करा दी जाए, ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सके। इनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था न होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण कराने की व्यवस्था किया जाए।

क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर-चिन्हांकित क्षेत्र से बाहर जाने न दिया जाए, और न ही इनसे बाहर का कोई कार्य लिया जाए। इनके परिवार के सदस्यों आदि को सेंटर में प्रवेश न करने दे। सेंटर में भजन-कीर्तन, खेलकूद, योगा प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियों प्रतिबंधित होगी, इसका कड़ाई से पालन किया जाए।

क्वारंटाइन सेंटर के लिए भवनों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन भवनों में 12वीं की परीक्षा आयोजित होने वाले है उन्हें क्वारंटाइन सेंटर न बनाए जाए अन्य भवन में व्यवस्था की जाए। क्वारंटाइन सेंटर में उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथास्थिति 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध राशि एवं मूलभूत राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाए।

क्वारंटाइन सेंटर में यदि किसी को सर्दी-बुखार या इस तरह का कोई अन्य लक्षण दिखाई दे तो तत्काल इसकी जांच कराई जाए यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाए, तो उन्हें तत्काल इसकी जांच कराई जाए यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाए, तो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आईसोलेशन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाए। आइसोलेशन सेंटर के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

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