रायपुर

लॉकडाउन अवधि में बैंकों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का विस्तार किया गया
20-Apr-2021 6:24 PM
लॉकडाउन अवधि में बैंकों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का विस्तार किया गया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 अप्रैल। जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी   के आदेश कमांक 407, 17अप्रेल 2021 द्वारा रायपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को  26 अप्रैल 2021  को  सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 13 में वाक्यांश को  विलोपित करते हुए नवीन कंडिका 13-ए अंत:स्थापित की  गईं है।

 नई कंडिका 13-ए के तहत इस अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गईं है, किन्तु सभी बैंक/शाखाएँ प्रात: 10 बजे से  दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो  सकेंगे।

इस अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट,मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोडक़र आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

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