बलरामपुर
बलरामपुर 13 मई। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को कलेक्टर श्री श्याम धावड़े द्वारा 23 मई रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त घोषित अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज की सभी सीमाएं सील रहेगी।
इस आशय से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 23 मई रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक, पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे।