रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 31 मई। रायगढ़ में आगामी 5 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जारी एक आदेश के तहत निजी कार्यों की सतत अनुमति के अलावा श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग लागू करने के साथ-साथ सैनिटाईजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले रायगढ़ में किराना, दुग्ध डेयरी, चश्मा दुकान के अलावा कुछेक दुकानों को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सत्त अनुमति दी गई है, इसमें होटलों के अलावा खाद्य सामग्री बेचने वालों को भी नियमानुसार संचालन करने की अनुमति शामिल है। आज जारी आदेश में हर रविवार को सख्त लॉकडाउन जारी रहने के साथ-साथ आगामी 5 जून तक पूरे जिले में बढ़ा दिया गया है।
नए आदेश जारी होने के बाद उन व्यापारियों में मायूसी छाई हुई है जो 31 मई को समाप्त हो रहे आदेश में कुछ छूट की उम्मीद रखे हुए थे। इनमें हार्डवेयर, टेंट व्यवसायी, इलेक्ट्रीक दुकान, जूता दुकान, कपड़ा दुकान शामिल है। ज्ञात हो कि रायगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाने का यह आदेश 6वीं बार जारी किया गया है।
रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित दर पांच फीसदी से अधिक है। इस वजह से लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है जिसमें वर्तमान स्थिति में नई कोई छूट नहीं दी गई है। कलेक्टर ने लोगों से यह भी अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण मुक्त करते हुए रायगढ़ का स्वस्थ्य रायगढ़ बनाना हैं।