रायगढ़
![नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल कैद नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल कैद](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1626438902LACK_BOX_RAPE.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 16 जुलाई। नाबालिग से रेप मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ के पीठासीन अधिकारी पल्लवी तिवारी द्वारा आरोपी को धारा 363, 366, 376(3) एवं 4(2) पाक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर पृथक से 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान की सजा सुनिश्चित करने का आदेश किया गया है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण अनुसार थाना चक्रधरनगर क्षेत्र की 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के 17 अगस्त 2020 को बिना बताए घर से कहीं चले जाने की रिपोर्ट बालिका के परिजन 21 अगस्त 2020 को दर्ज कराए थे जिस पर थाना चक्रधरनगर में धारा 363 भा.द.वि.’ के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले द्वारा की गई है, जिनके द्वारा बालिका की पतासाजी दौरान 27 अगस्त को आरोपी जितेंद्र कुमार उरांव के निवास स्थान गोपालपुर, चंद्रपुर से बालिका को आरोपी जितेंद्र के कब्जे से बरामद किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा बालिका का कथन, मुलाहिजा पश्चात विधिवत प्रकरण में ’धारा 366, 376 एवं 4,6 पास्को एक्ट विस्तारित’ कर प्रकरण का चालान 09 अक्टूबर 2020 को न्यायालय प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई, जहां अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता धीरज जायसवाल द्वारा पैरवी की गई। कोरोना काल के बावजूद न्यायालय द्वारा समय पर अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के गवाहों, प्रस्तुत साक्ष्य का गहन विशलेषण कर निर्णय पारित किया गया है।