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![पुणे पोर्श कार मामला: नाबालिग अभियुक्त को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिली पुणे पोर्श कार मामला: नाबालिग अभियुक्त को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिली](https://dailychhattisgarh.com/uploads/article/1719373791oida.jpg)
पुणे पोर्श कार मामले में नाबालिग अभियुक्त को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है.
इस मामले में नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने इस बात की जानकारी दी.
प्रशांत पाटिल ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "19 मई, 2024 को नाबालिग को गिरफ्तार किया गया था. फिर उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था. 22 मई को नाबालिग की रिहाई के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उनकी कस्टडी ले ली थी."
"यह कस्टडी ग़ैरकानूनी थी. कस्टडी को पांच जून और 12 जून को बढ़ाया गया. आज हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तीन रिमांड को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी."
प्रशांत पाटिल ने कहा, "हमने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल रिहाई का आदेश दिया है."
महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग़ ने अपनी तेज़ रफ्तार पोर्श कार से दो लोगों को टक्कर मार दी. यह घटना 18 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाक़े में हुई.
हादसे में बाइक सवार अनीष अवधिया और अश्विनी कोस्टा, दोनों की मौत हो गई है. (bbc.com/hindi)