राजनांदगांव
राजनांदगांव, 18 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण बड़े ही सौहाद्रपूर्ण माहौल में किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, बैंक एवं बिजली से संबंधित मामले, निष्पादन मामले, पारिवारिक प्रकरण तथा बैंक से संबंधित ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में पेश नहीं हुए है, उनका भी निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय कुमार कश्यप की अध्यक्षता में 16 अगस्त को एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में आगामी लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निराकरण के लिए बीमा कंपनी के अधिवक्ता एवं अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में राजीनामा किए जाने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने समस्याओं को दूर करने, प्रकरण के आवेदकों के साथ अधिवक्ताओं की प्री-सीटिंग आयोजित कर अधिक से अधिक मामलों को चिन्हांकित करते राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में पक्षकारों से सुलभ, शीघ्र एवं त्वरित न्याय के लिए राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने की अपील की गई।
बैठक में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे, विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अभिषेक शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनिका जायसवाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी तथा बीमा कंपनी के अधिवक्ता धर्मेन्द्र जैन, विनीता मदान, विकास शुक्ला, मन्नूलाल साहू, प्रवीण मल्ल, जितेन्द्र कुमार यादव, गजेन्द्र लाल खोब्रागढ़े, जितेन्द्र यादव, विरेन्द्र मेश्राम एवं बीमा कंपनी के अधिकारी एस. अमित कुमार, एफआर उइके सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।