कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 16 सितंबर। जिला अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने बयानार थाना क्षेत्र के धनसुली निवासी बंशी पोयाम (27) को हत्या के प्रयास के आरोप में दोष सिद्ध हो जाने पर धारा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। साथ ही धारा 452 के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम करावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 506 (बी) के आरोप में एक वर्ष के सश्रम करावास और दास हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक दिलीप जैन ने जानकारी दी कि, 13 जुलाई 2019 को धनसुली निवासी बंसी पोयम ने बयानार थाना क्षेत्र की एक युवती को घर में अकेला पाकर उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। जब युवती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो बंसी ताव में आकर उसके साथ गाली-गलौज मारपीट करने लगा और देखते ही देखते मौके पर रखे चाकू से उस पर चाकू से वार कर दिया। इस घटना में पुलिस शिकायत के बाद बंसी की गिरफ्तारी की गई और जिला अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदोरिया न्यायालय ने उसे विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।