कोण्डागांव

गांजा तस्करी, दो तस्करों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख अर्थदंड
16-Apr-2024 8:50 PM
गांजा तस्करी, दो तस्करों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख अर्थदंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव,16 अप्रैल।
कोण्डागांव जिला के विशेष एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय ने दो गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष कारावास और एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को फरसगांव थाना पुलिस ने 9 अक्टूबर 2020 को 243 किलो से अधिक गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। 

शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, फरसगांव थाना पुलिस ने 9 अक्टूबर 2020 की दोपहर नेशनल हाईवे 30 पर मुखबिर के सूचना से मुकेश दुग्गल (26) और मोनू बेबिआन (24) दोनों निवासी हरियाणा को पिकअप ट्रक से गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था।
 
घटना के दौरान उनके कब्जे से 243 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया था। इस मामले पर विशेष एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप न्यायालय में दोनों के विरुद्ध गांजा तस्करी का दोष सिद्ध हो गया है। ऐसे में न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध 10-10 वर्ष कारावास और एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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