राजनांदगांव
राजनांदगांव। ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं शहर के चौक-चौराहों को आकर्षक सजाया गया है। शहर के जूनी हटरी, गुडाखू लाइन समेत अन्य मार्गों को आकर्षक रूप से सजाया गया है।
मस्जिदों में तकरीर व परचम कुसाई की मिली अनुमति
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 अक्टूबर। ईद मिलादुन्नबी त्योहार के अवसर पर प्रशासन ने जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सांस्कृृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर भी रोक लगा दी है। प्रशासन ने कई तरह की पाबंदी और छूट भी दी है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिनहा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पत्र को दृष्टिगत रखते एवं जिले में कोविड-19 प्रसार की संभावना को रोकने के लिए ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार आदेश में कहा गया है कि ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जाए। जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्रवाई सुबह 10 बजे तक संपन्न कर ली जाए। शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खंभा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनिटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् व्यक्तियों के मध्यम कम से कम दो मीटर या 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जाए। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।