राजनांदगांव
कफ्र्यू में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित, स्कूल और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 जनवरी। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते पॉजिटिव दरों को दृष्टिगत रखते परिस्थिति अनुरूप के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला राजनांदगांव अंतर्गत प्रतिदिन रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया गया है।
राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र डोंगरगांव, छुरिया, अंबागढ़ चौंकी, डोंगरगढ़, खैरागढ़, गंडई एवं छुईखदान में भी सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे, किन्तु सूखा राशन वितरण किया जा सकेगा। शेष क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकेंगे। वैक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईड लाइन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते बुलाया जा सकेगा। कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
रात्रिकालीन कफ्र्यू में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, अस्पताल, दवाई दुकान, दवाई की डिलिवरी, एम्बुलेंस उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे। राजनांदगांव जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्योष्ठि को छोडक़र) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद मेला, मड़ई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामुहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100-200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना एवं नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में कलेक्टर की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। राजनांदगांव जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य सामग्री प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। फूड की होम डिलिवरी 11 बजे तक की जा सकेगी। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क, सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय एवं वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय किया जाए।
उल्लंघन किए जाने पर नगरी निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई की जाएगी।