रायगढ़
बालिका को भगाने वाले आरोपी पति-पत्नी को भेजा जेल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 20 जनवरी। सरिया क्षेत्र से गुम नाबालिग बालिका को ओडिशा के भीष्मकटक जाकर आरोपी दम्पत्ति के कब्जे से दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया। बालिका के कथन पर आरोपी युवक पर रेप एवं आरोपी की पत्नी पर अपराध में सहयोग करना पाये जाने पर पॉक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।
बालिका के गुम होने के संबंध में 3 जनवरी को थाना सरिया में उसके परिजन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 2-3 जनवरी की दरम्यानी रात बालिका बिना बताये घर से कहीं चली गई है। परिजन द्वारा ग्राम हिर्री के सब्बीर निराला पर नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त किया गया था जिस पर संदेही के विरूद्ध धारा 363 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
गुम नाबालिग के मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सरिया द्वारा लगातार संदेही एवं बालिका की पतासाजी की जा रही थी, जिसके ओडिशा के भीष्मकटक के चांटीकोना क्षेत्र में मकान किराया लेकर रहने की सूचना पर पुलिस टीम बालिका के परिजन को साथ लेकर भीष्मकटक रवाना हुई।
सरिया पुलिस के आने से पहले संदेही व बालिका दोनों किराया मकान (झुग्गी) से भाग गये थे, थाना प्रभारी सरिया द्वारा स्थानीय सूत्रों की मदद से संदेही एवं बालिका का पता लगाया गया जिनके रेल्वे स्टेशन भीष्मकटक के पास देखे जाने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम भीष्मकटक रेल्वे स्टेशन पहुंची, जहां संदेही सब्बीर निराला, उसकी पत्नी अंजलि निराला के कब्जे में अपहृत बालिका मिली जिसकी दस्तयाबी कर आरोपीगण को लेकर थाना लाया गया।
बालिका के कथन, मेडिकल के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376, 368, 506, 34 भा0द0वि0 एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी सब्बीर निराला (24) हिर्री थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ एवं उसकी सहयोगी पत्नी अंजलि निराला (21) हिर्री थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ को 18 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।