राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 मई। नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल 14 मई को होने जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में ऐसे मामलों की सुनवाई होगी। जिसमें दोनों पक्ष सहमत है। इस प्रकार मामलों का निपटारा आपसी राजीनामा-समझौता के माध्यम से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
जिला न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार कल 14 मई 2022 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिसके लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
14 मई को न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालय के राजस्व अधिकारियों सहित कुल 39 खंडपीठ कार्यरत रहेगी। जिसमें पक्षकारों की वर्चुअल या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत का लाभ सभी को दिलाने जिले के गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।