दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दन्तेवाड़ा, 8 जून। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42, सहपठित छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य अंतर्गत जिलों के लिए सरपंच तथा पंच के रिक्त पदों के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हेतु दन्तेवाड़ा विकासखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत नेरली, भोगाम, कावडग़ांव डुमाम, मोलसनार में पंच पद तथा गीदम विकासखण्ड अनतर्गत ग्राम पंचायत समलूर में पंच पद एवं कुआकोंडा विकास खण्ड अन्तर्गत नीलावाया, हिरोली, जबेली, फुलपाड़ अरनपुर में पंच/सरपंच पद के लिए उप निर्वाचन 2022 प्रक्रिया 3 जून से प्रारंभ हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 में चुनाव संबंधी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्ण एवं मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर दबाव के निर्भयता पूर्वक करने के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है।
अतएव लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं 10 (2) के साथ पठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छ.ग. एतद् द्वारा संलग्न सूची अनुसार आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण होने तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोडक़र अधिनियम की धारा 2क.ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय (दिन/रात) के लिए प्रतिबंध लगाता हूं। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय हैं।
उपरोक्त अधिनियम की धारा 2घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा/बड़े बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छ.ग. को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत निहित अधिकारों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त करता हूँ।
अस्त्र-शस्त्र होंगे थाने में जमा
उप चुनाव हेतु मतदान 28 जून दिन मंगलवार को निर्धारित है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 संबंधी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्ण एवं मतदाताओं को अपने मतो का प्रयोग बिना किसी डर दबाव के निर्भयता पूर्वक करने के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है। अतएव आयुध अधिनियम 1959, अध्याय-1 पारा 17 (2) (4) में निहित प्रावधान अनुसार लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संलग्न सूची अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को आदेश जारी होने के 48 घंटे के अंदर संबंधित पंचायत क्षेत्र के थाने में अपना शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जमा करने के आदेश दिए जाते है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।